लखनऊ: हाई कोर्ट ने कहा- जनरल कट-ऑफ पार करने वाले कोटा उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाए
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने फैसला सुनाया।

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि जनरल कट-ऑफ पार करने वाले कोटा उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाए । अदालत ने सरकार को भी इस मामले में अपनी स्पष्ट नीति बनाने के लिए तीन माह का समय दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित मेधावी अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग चरण में ही अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाना चाहिए, यदि वे सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक प्राप्त करते हैं।
कोर्ट ने क्या कहा
मंगलवार को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994' की धारा 3(6) में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मेधा के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरण केवल अंतिम चयन के चरण में ही हो सकता है।
अदालत ने आयोग से तीन महीने के भीतर कार्यालय ज्ञापन की प्रयोज्यता की समीक्षा करने को कहा है। इसके साथ ही, राज्य सरकार को भी तीन महीने के भीतर इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है मामला
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 22 दिसंबर, 2025 के अपने विज्ञापन में यह व्यवस्था दी थी कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल अंतिम चयन के चरण में ही अनारक्षित श्रेणी के तहत समायोजित किया जाएगा वह भी तब जब उन्होंने स्क्रीनिंग परीक्षा के चरण में योग्यता मानक में किसी छूट या लाभ का उपयोग न किया हो। विज्ञापन के अनुसार, अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों का 75% और साक्षात्कार के अंकों का 25% शामिल किया जाता है।
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