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खान सर को पटना जिला कोर्ट से मिली राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

पटना कोचिंग फायरिंग मामले में कोर्ट ने खान सर को राहत दी है। खान सर के वकील द्वारा लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर कर दिया गया है। अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

Gaurav Dwivedi
June 9, 2026
2 min read
खान सर को पटना जिला कोर्ट से मिली राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमाने की याचिका पर मंगलवार को सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई की गई। यहां जज ने उन्हें सुरक्षा देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

बता दें कि फायरिंग मामले में खान सर को गिरफ्तार किए जाने और उनके सरेंडर किए जाने की खबर सामने आ रही थी। लेकिन फिर वकील की तरफ से उनकी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को यह बताया कि इस मामले में फैजल खान का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से मामले की जांच और प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत को समक्ष पेश की गई।

खान सर को कोर्ट से राहत

इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने फैजल को प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई तक यह राहत जारी रहेगी और उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

क्या है मामला?

बता दें कि पटना के खान ग्लोबल अकेडमी और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान फायरिंग हुई थी। फायरिंग होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया और वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी। इस मामले में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्ड्स की भूमिका भी सामने आई थी जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इन गार्ड्स का कहना है कि खान सर के कहने पर फायरिंग की गई। हालांकि, केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज तलब करने के बाद अब अदालत की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया है।

पटना से फरार है खान सर

जब से यह मामला सामने आया है तब से फैजल खान पटना से फरार है और उनका कुछ भी पता नहीं चला है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस के डर से वो फरार चल रहे हैं। कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के पहले तक पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। आसपास के कई जिलों में लगातार छापेमारी चल रही थी। आज हुई सुनवाई के दौरान भी वो मौजूद नहीं थे लेकिन अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।

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